India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश हुए। अदालत ने 22 अप्रैल को अदालत के आदेश के तहत एम्स द्वारा गठित विशेष बोर्ड के साथ किए जा रहे चिकित्सा परामर्श के दौरान अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली केजरीवाल की अर्जी पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 6 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी।
अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के साथ ईडी ने भी गिरफ्तार किया है। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग की है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि सीएम केजरीवाल को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया है और इसमें कानून का पालन नहीं किया गया है।
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जब वकील ने गुरुवार को सुनवाई की अपील की तो जस्टिस मनमोहन ने कहा, पहले जजों को कागजात देखने दीजिए। हम अगले दिन मामले की सुनवाई करेंगे। आप के राष्ट्रीय संयोजक को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। जहां वे ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से पहले से बंद हैं।
यह मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी।
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