India News Delhi ( इंडिया न्यूज ), Arvind Kejriwal: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार, 20 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ज़मानत दे दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु ने आज ही अपना आदेश सुरक्षित रखने के बाद यह आदेश पारित किया।
आदेश पारित होने के बाद, ईडी ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए। हालांकि, न्यायाधीश ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
आप सुप्रीमो शुक्रवार को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।
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केजरीवाल इस मामले में जमानत पाने वाले संजय सिंह के बाद दूसरे आप नेता हैं। दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया अभी भी तिहाड़ जेल में बंद हैं।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।
सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि उसके पास अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब नीति मामले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के सबूत हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आप के चुनाव अभियान के लिए किया गया था।
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