India News Delhi (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि 2 जून के बाद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो शराब घोटाले में आरोपी हैं, वर्तमान में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया है कि 2 जून के बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है, जिसके बाद उन्हें सरेंडर करना होगा।
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी थी। निचली अदालत से राहत न मिलने पर उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। अदालत के आदेशानुसार, उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा।
ऐसा माना जा रहा है कि ED के इस कदम से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने अदालत को बताया है कि केजरीवाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उम्मीद है कि 2 मई को ईडी की इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है।
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