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Arvind Kejriwal की जमानत पर रोक, पत्नी सुनीता ने कहा- ‘अरविंद केजरीवाल मोस्ट वांटेड…’

• LAST UPDATED : June 21, 2024

India News Delhi (इंडिया न्यूज),  Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली शराब नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें दी गई जमानत को चुनौती देने के कदम की आलोचना की।

ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने के आदेश को रद्द किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने पर सहमति जताई।

पत्नी सुनिता केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया

इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनीता केजरीवाल ने बताया कि कैसे ईडी ने आदेश अपलोड होने से पहले ही जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और उसकी केंद्रीय एजेंसियां ​​उनके पति के साथ वांछित आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रही हैं।

उन्होंने आगे कहा, “ऐसा हो गया है…मानो अरविंद केजरीवाल मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं…देश में तानाशाही बढ़ गई है। उच्च न्यायालय में अभी फैसला आना बाकी है… हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय न्याय करेगा।”

आप नेता संजय सिंह ने भी जमानत आदेश पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न्याय प्रणाली का मजाक बनाने का आरोप लगाया।

आप सांसद ने संजय सिंह ने हिंदी में एक पोस्ट में कहा, ”मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, ट्रायल कोर्ट का आदेश अभी तक नहीं आया है, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है, इसलिए मोदी की ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई किस आदेश को चुनौती दें? इस देश में क्या हो रहा है? “मोदी जी, आप न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हैं? पूरा देश आपको देख रहा है?”

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ईडी ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का किया अनुरोध

ईडी ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय सहमत हो गया। अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने अदालत से सुनवाई को प्राथमिकता देने का आग्रह किया और तर्क दिया कि मामले को बिना बारी के निपटाया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने यह कहते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की कि एजेंसी को अपने मामले पर बहस करने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

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