इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Bail Plea of Former Policeman Accused of Murder Rejected : गोरखपुर में कथित तौर पर पुलिस द्वारा कानपुर के एक कारोबारी की पीटकर हत्या के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित सब इंस्पेक्टर राहुल दुबे की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपित ने पत्नी के गर्भवती होने का कारण देते हुए आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी। कोर्ट ने परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति को देखते हुए जमानत याचिका नामंजूर कर दी।
राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक की अदालत में सुनवाई हुई। आरोपित ने अपील की थी कि उसकी पत्नी 39 सप्ताह की गर्भवती है। इसलिए उसे आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका दी जाए। आरोपित 12 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है। इस दौरान सीबीआइ ने कहा कि मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है, जो कि मुख्य महानगर दंडाधिकारी की अदालत में संज्ञान लेने और अन्य दस्तावेज स्थानांतरण के लिए लंबित है।
सीबीआइ ने कहा कि आरोपित ने जांच के दौरान आत्मसमर्पण भी नहीं किया था। इसके अलावा आरोपित पूर्व पुलिसकर्मी है, जिससे वह गवाहों और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इसके जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आरोपित के घर में दो अन्य भाई भी हैं, जो परिवार की देख-रेख करने में सक्षम हैं। इसलिए
कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर के एक होटल में आधी रात को घुसे पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से पीटकर हत्या कर दी थी। मनीष अपने कुछ दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने आए थे। वह यहां रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में ठहरे थे। चेकिंग के नाम पर घुसी पुलिस ने विवाद के बाद मनीष को इतनी बुरी पीटा कि उनकी मौत हो गई। मामले में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए थे।
Bail Plea of Former Policeman Accused of Murder Rejected
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