Categories: Delhi

पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

जिला में आगामी पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्णतया रोक होगी। निर्धारित तिथि से पहले जिला में पर्यावरण को सिंगल यूज प्लास्टिक से पहुंचने वाले नुकसान के प्रति जनमानस में चेतना जागृत करने व बाजार में व्यापारियों व खुदरा विक्रेताओं को पॉलीथिन के विकल्प अपनाने से जुड़ी गतिविधियां भी आरंभ की जा रही हैं।

बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक

बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक है। प्लास्टिक हमारे वातावरण को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। वायु प्रदूषण के साथ साथ प्लास्टिक से जल व भूमि प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर होता है। प्लास्टिक के कारण भूजल रिचार्ज भी नहीं हो पाता है। प्लास्टिक कई सालों तक नष्ट नहीं होता है, जिसके कारण सालों तक वातावरण को इसका नुकसान झेलना पड़ता है।

हम सभी को ये बात समझनी होगी कि प्लास्टिक ना केवल वातावरण के लिए बल्कि मनुष्य के लिए भी खतरनाक है। आगामी एक जुलाई से प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा। ऐसे में हम सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभानी है। पॉलीथिन पर रोक न केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को लेकर जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है।

प्लास्टिक वेस्ट रूल्स का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

डीसी निशान्त कुमार यादव ने जिला में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स का सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि एसयूपी के इस्तेमाल को रोकने के लिए गंभीरता से कार्य किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के लिए स्कूल व कॉलेजों में निबंध लेखन, पेंटिंग आदि जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए।

सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान

डीसी ने जिला के नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने का आह्वान किया है। एनजीटी द्वारा बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण का स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सरकार एवं एनजीटी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। डीसी ने बताया कि सरकार एवं एनजीटी द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है।

इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने का भी प्रावधान किया गया है। सरकार एवं एनजीटी द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों के अनुसार प्लास्टिक की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम मोटाई वाले प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध रहेगा।

Also Read : पांच महीने से वेतन नहीं मिलने के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे नगर निगम के टीचर

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

 

 

Umesh Kumar Sharma

Recent Posts

Delhi News : दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…

1 month ago

Delhi News: मजदूर ने मांगी मजदूरी, कंपनी के मालिक ने पीट-पीटकर ले ली जान

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…

1 month ago

Excise Policy Case: CM अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…

1 month ago

Eating Non-Veg Foods: लंबे ब्रेक के बाद नॉन वेज खाने की सोच रहे हैं? इन सावधानियों से बचें

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…

1 month ago

Delhi News: इतने करोड़ रुपये की लागत से बनेगा भारत वंदना पार्क,सांस्कृतिक विविधता के होंगे दर्शन

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…

1 month ago

Home Remedies for Glowing Skin: चेहरे को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए इन 3 सुपरफूड्स का रोजाना खाएं

India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…

1 month ago