इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Ban Removed From Nazamuddin Markaz : दिल्ली हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात पर्व के मद्देनजर दो साल से बंद निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद की 4 मंजिलों को फिर से खोलने की बुधवार को इजाजत दे दी है। इसके साथ ही मस्जिद में आने वालों की संख्या से भी पाबंदी हटा ली गई है।
हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज भवन में मस्जिद की चार मंजिलों को शब-ए-बारात के लिए फिर से खोलने की अनुमति देते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध हटा लिया। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बीच तब्लीगी जमात का आयोजन करने के चलते यह परिसर तब से ही बंद था।
इस साल 15 मार्च को, दिल्ली पुलिस ने शब-ए-बारात पर्व के मद्देनजर दिल्ली वक्फ बोर्ड के आवेदन पर नमाज के लिए इमारत को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। वक्फ बोर्ड के आवेदन पर अनुमति देते हुए थाना निजामुद्दीन एसएचओ ने कुछ शर्तें लगाई थीं, जिनमें से एक में श्रद्धालुओं की संख्या को 100 से कम तक सीमित करना शामिल था। (Ban Removed From Nazamuddin Markaz)
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के पीछे के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह किसका काम था? क्या कहीं लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? संख्या पर प्रतिबंध का आदेश कहां है? एक बार जब उन्होंने कह दिया कि वे कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखेंगे, तो ठीक है। इसे श्रद्धालुओं की विवेक पर छोड़ देना चाहिए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रबंधन इस बात से सहमत है कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए एक विशेष मंजिल पर रखा जाएगा।अदालत ने बंगलेवाली मस्जिद को फिर से खोलने के बोर्ड के आवेदन की अनुमति देते हुए पुलिस द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों को भी संशोधित कर दिया।
हाल ही में एक हलफनामे में, केंद्र ने मरकज को पूरी तरह से फिर से खोलने का विरोध किया था और कहा था कि आगामी धार्मिक अवसरों पर कुछ लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है।
11 मार्च को, हाईकोर्ट ने केंद्र से अपने रुख को स्पष्ट करने के लिए कहा था कि निजामुद्दीन मरकज को पूरी तरह से फिर से खोलने पर उसे क्या आपत्ति है, जो मार्च 2020 से तब्लीगी जमात कार्यक्रम के दौरान कोविड -19 मानदंडों के कथित उल्लंघन पर सील कर दिया गया था। (Ban Removed From Nazamuddin Markaz)
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