India News (इंडिया न्यूज़),Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) को अपना दफ्तर खाली करने को कहा है। हालांकि, चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने 15 जून तक की मोहलत दे दी। दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई थी और दफ्तर खाली करने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि AAP नए कार्यालय के लिए सरकार को आवेदन कर सकती है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग आप की अर्जी पर 4 हफ्ते के भीतर फैसला ले। कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट को जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है। उस जमीन पर हाईकोर्ट कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर बनाया जाना है। वहां राजनीतिक पार्टी का कार्यालय नहीं चला सकते।
मालूम हो, इससे पहले 14 फरवरी को इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आप को यह दफ्तर खाली कर जमीन हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने इसे 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया है।
बता दें , शिकायत यह है कि आम आदमी का पार्टी का कार्यालय दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित राउज़ एवेन्यू के जमीन पर चल रहा है। पहले यहां दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने यहां अपना ऑफिस बना लिया।