India News Delhi (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई होने तक दिल्ली शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनके जमानत आदेश पर रोक लगा दी। जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल से निकलने से कुछ घंटे पहले ही केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी थी।
ईडी ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका का उल्लेख किया। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक वह याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा तब तक निचली अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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कल, दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें राहत देने से पहले कुछ शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अदालत ने श्री केजरीवाल के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि जांच एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद से पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए हैं।
ईडी ने 2021-22 के लिए दिल्ली शराब नीति तैयार करते समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में श्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में उपराज्यपाल द्वारा लाल झंडा उठाए जाने के बाद रद्द कर दिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि श्री केजरीवाल को शराब विक्रेताओं से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा में पार्टी के अभियान के लिए किया गया था क्योंकि वह आप के संयोजक हैं।
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