India News: सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत दी है. केजरीवाल के खिलाफ दर्ज एक मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है. दरअलसल 2014 के संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ एक मामला दर्ज था.
दर्ज कराई गई प्राथमिकी में, केजरीवाल पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के तहत आरोप लगाया गया है, जो चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित है. न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी, यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थगन के लिए एक पत्र परिचालित किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा गया है.
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राजद्रोह कानून के तहत दर्ज नहीं होगा मुकदमा…
केजरीवाल ने अपने चुनावी भाषण के दौरान कह था कि ‘जो कांग्रेस को वोट देगा, मेरा मानना होगा, देश के साथ गद्दारी होगी… जो बीजेपी को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा.” जिसके बाद केजरीवाल के उपर मुकदमा दर्ज करया गया था.