Friday, July 5, 2024
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India News (इंडिया न्यूज़): मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी (ED) के रडार पर चल रहे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने जैन के स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि आगामी 12 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें, मामले की सुनवाई में शामिल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इसलिए जैन मामले को नई बेंच के गठन के लिए CJI के पास भेजा गया है।

मेडिकल आधार पर जैन को मिली जमानत

बता दें, इससे पहले बीते 21 जुलाई को दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सर्जरी हुई थी। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत ने जैन को कई शर्तों पर जमानत दी थी कि वे न तो मीडिया से बात करेगे और न बिना अनुमति के दिल्ली छोड़कर बाहर जाएंगे।

इजाजत-पसंद के अस्पताल में इलाज करने की कोर्ट ने दी थी परमिशन

बता दें, शीर्ष न्यायालय से मेडिकल आधार पर जमानत मांगने के दरम्यान जैन ने वकील ने अदालत से कहा था कि उनको, उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए। इस अर्जी को स्वीकार करते हुए अदालत ने उनको उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी थी। सत्येंद्र जैन को जमानत देते हुए न्यायलय ने कहा था, ‘अंतरिम जमानत पर मेडिकल स्थिति में विचार किया जाता है’।

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