India News (इंडिया न्यूज़) : 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सिख दंगा हुआ था। इस दंगे के दरम्यान दिल्ली के सुल्तानपुरी में 6 लोगों की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। बता दें, कोर्ट ने अपने फैसले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। साथ ही,अदालत ने इनके रिहाई के आदेश भी दिए हैं। मालूम हो, सिख दंगों में इन सभी पर भीड़ को उकसाने का आरोप था।
बता दें, आज 20 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की कोर्ट ने भीड़ को उकसाने व अन्य आरोपों के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष कांग्रेस नेता पर आरोप साबित करने में नाकाम रहा है।
मालूम हो, इस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 साल पहले जुलाई 2010 में सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद, पेरु, कुशल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी में छह सिखों की हत्या के मामले में आरोप तय किए थे। इस मामले में सज्जन कुमार जमानत पर थे। जबकि अन्य मामलों में सज्जन कुमार जेल में हैं। वहीं दंगों के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन कुमार जेल में उम्रकैद की सजा भी काट रहे हैं।
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