india news (इंडिया न्यूज़) : आप नेता व दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्यमंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सोमवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अपने फैसले में कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जैन को अंतरिम जमानत दी है।
स्वास्थय कारणों की वजह से मिली जमानत
क़ानूनी सूत्रों के मुताबिक, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए और समय चाहिए। जिसपर ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं।
चिकित्सकीय आधार पर अंतरिम जमानत पर हैं जैन
बता दें, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सीजे-7 के अस्पताल के एमआई रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 जुलाई को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी। मालूम हो, इससे पहले बीते 10 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी जमानत को 24 जुलाई तक बढ़ाई थी। तब जैन के वकील ने कोर्ट में कहा था कि डॉक्टरों ने उनको सर्जरी की सलाह दी है, इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
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