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सुप्रीम कोर्ट से सत्येन्द्र जैन को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले आदेश तक बढ़ी जमानत

• LAST UPDATED : January 8, 2024

India News(इंडिया न्यूज़),Satyendar Jain: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार ( 8 जनवरी) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता सत्येन्द्र जैन को बड़ी राहत देते हुए मिली अंतरिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ा दी है। बता दें, सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की। सिंघवी की ओर से तारीख दिए जाने अनुरोध करने के बाद न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। अब अदालत कल यानी मंगलवार को तय करेगी कि मामले में कब अगली सुनवाई होगी।

जैन के वकील ने कोर्ट में कहा

बता दें, जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि सत्येंद्र ने मामले में सहयोग किया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। कानून के अनुसार, किसी कंपनी की संपत्ति का श्रेय कभी भी किसी शेयरधारक या निदेशक को नहीं दिया जा सकता है। फिर कंपनी में मौजूद पैसे का श्रेय सत्येन्द्र जैन को कैसे दिया जा सकता है। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए।

सत्येन्द्र जैन की जमानत पर सुनवाई में कई मोड़ आए क्योंकि CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने जानकारी दी कि मामले को विभिन्न पीठों के संयोजन के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जमानत के विस्तार से संबंधित मामला है। CJI ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना से आंशिक सुनवाई वाले मामलों को लेने के लिए प्राप्त संचार का भी उल्लेख किया क्योंकि वह चिकित्सा कारणों से मामले की सुनवाई नहीं कर पाएंगे।

जैन को चिकित्सा आधार पर मिली है जमानत

मालूम हो, इससे पहले सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने आंशिक रूप से सुनवाई की थी। आज यह मामला जस्टिस त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। बता दें, जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई थी। जैन को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन मीडिया से बात नहीं करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने समेत कई शर्तें लगाई थीं।

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