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दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने डोर-टू- डोर डिलीवरी पर लगाई रोक

• LAST UPDATED : May 19, 2022

इंडिया न्यूज़, Delhi News : राजधानी सरकार को हाई कोर्ट द्वारा एक बहुत बड़ा झटका दिया गया है। दिल्ली में उनके घरों के दरवाजे पर मिलने वाले राशन देने की योजना पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। इससे पहले राजधानी के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी दिल्ली सरकार के पास डोर-टू-डोर राशन प्रदान कराने की योजना को लेकर एक प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने को कहा था।

केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर टकराव

पिछसे साल की बात करें तो अक्टूबर के महीने में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली निवासियों के घरों पर ही राशन की डोर-टू-डोर डिलीवरी की योजना लागू करने की हामी भर दी थी। इसी कारण से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर टकराव चल रहा था। केजरीवाल सरकार दिल्ली वासियों की भलाई के लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू कराने पर अड़ी हुई थी, वहीं एलजी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ थे।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा राजधानी सरकार को लोगों के घरों में उनके डोर पर ही राशन पहुंचाने को मंजूरी दी थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिये थे कि उचित दरों पर दुकानों में राशन के अदंर किसी भी प्रकार कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हाईकोर्ट द्वारा राजधानी सरकार को निर्देश दिया था कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें, जिन्होंने दिल्ली के घरों पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।

22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन

हाई कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया था कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उन लाभार्थी को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। जिन्होंने अपने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। ऐसे में दुकानों के भीतर ऐसे लोगों का राशन भेजे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच बताते थे कि इसलिए हमने 22 मार्च 2021 को दिए अपने आदेश में संशोधन किया है।

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