India News: दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना कोर्ट कल यानी शुक्रवार को आदेश सुना सकती है। न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की उस याचिका पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसमें दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आवेदन का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि जांच “महत्वपूर्ण” चरण में थी और आप के वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी। संघीय एजेंसी ने यह भी कहा था कि उसे कथित अपराध में उसकी मिलीभगत के नए सबूत मिले हैं।
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गौरतलब है कि अदालत ने 31 मार्च को भ्रष्टाचार के एक मामले में सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है. आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को लंबी पुचताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गय़ा था।