होम / Breaking: राहुल गांधी की सजा पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई जारी…

Breaking: राहुल गांधी की सजा पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई जारी…

• LAST UPDATED : May 2, 2023

India News: मोदी उपनाम मानहानी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट (Gujrat High Court) में सुनवाई चल रही है. गौरतलब है कि  सूरत जिले की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम (Modi Surname) मामले में दायर किए गए आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी पाते हुए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राहुल गांधी (rahul Gandhi) की संसद सदस्यता भी चली गई थी.

‘सजा उनकी अयोग्यता कानून के तहत हुई है’

राहुल गांधी (rahul Gandhi) की सुनवाई गुजरात हाईकोर्ट में चल रही है, जहां जस्टिस हेमंत एम. प्राच्छक की पीठ के समक्ष शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता निरुपम नानावटी पेश हुए. उन्होंने कहा कि अपराधों की गंभीरता, सजा इस स्तर पर नहीं देखी जानी चाहिए. उनकी अयोग्यता कानून के तहत हुई है. इस बीच, जज ने एक आदेश पारित किया जिसमें ट्रायल कोर्ट को उनके सामने मूल रिकॉर्ड और मामले की कार्यवाही पेश करने का आदेश दिया गया.

‘राहुल गांधी के वकील ने किया कहा’

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने राहुल गांधी की ओर से कहा कि सीआरपीसी की धारा 389 (1) के तहत सजा पर रोक लगाने की परीक्षा असाधारण परिस्थितियां हैं. धारा 389 सीआरपीसी किसी व्यक्ति के दोषी होने या न होने से संबंधित नहीं है, लेकिन यह सुविधा के संतुलन के बारे में है. यहां मानहानि को अक्षम्य अपराध माना जा रहा है. आगे उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित व्यक्ति लोगों का प्रतिनिधि होने का अधिकार खो देता है, जो अपरिवर्तनीय है.

शराब घोटाले के चार्जशीट में नाम को लेकर ‘आप’ नेता राघव चड्डा ने दिया स्पष्टीकरण, कहा- यह भ्रामक

वह अगला सत्र, बैठकें आदि किसी में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे. साथ उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग चुनाव कराता है तो राहुल गांधी उपचुनाव भी नहीं लड़ सकते ऐसे वहां अगर कोई और जीत जाए तो क्या उसे हटाया जा सकता है.नहीं न? एक बात और अगर राहुल गांधी बाद में इस अपराध में बरी हो जाते है, तो क्या… ऐसे में तो सरकार का धन भी नष्ट होगा. और चुनाव प्रणाली पर भी ऊंगली उठेगी.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox