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Bribery Cases: वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों/ विधायकों की अब खैर नहीं, SC ने पलटा 1998 का फैसला

• LAST UPDATED : March 4, 2024

India News (इंडिया न्यूज़),Bribery Cases : नोट के बदले वोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सोमवार (मार्च 4, 2024) को शीर्ष अदालत ने 1998 के फैसले को पलट दिया और कहा कि सांसदों और विधायकों को छूट नहीं दी जा सकती। यह विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता।

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्वत लेने वाले व्यक्ति ने रिश्वत देने वाले के मुताबिक वोट दिया या नहीं। विशेष विशेषाधिकार सदन के सामान्य कार्य से संबंधित मामलों के लिए है। वोट के लिए रिश्वत लेना विधायी कार्य का हिस्सा नहीं है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव फैसले को पलट दिया। यह मामले में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच का संयुक्त फैसला है, जिसका सीधा असर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सीता सोरेन पर पड़ेगा। जब वह विधायक थे तब उन्होंने 2012 के राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में राहत मांगी थी।

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