होम / 182 साल की सजा काट रहा बिल्डर, कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने से किया इनकार! जानिए पूरा मामला?

182 साल की सजा काट रहा बिल्डर, कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने से किया इनकार! जानिए पूरा मामला?

• LAST UPDATED : February 15, 2024

India News (इंडिया न्यूज),Delhi HC: दिल्ली HC ने करप्शन मामले में 182 साल की जेल की सजा काट रहे बिल्डर राकेश कुमार की पैरोल बढ़ाने की मांग को इंकार कर दिया है। बता दें, बिल्डर ने हाईकोर्ट के समक्ष पैरोल बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। भ्रष्टाचार के मामले में उसे 182 साल की सजा सुनाई गई है, बिल्डर सजा काट भी रहा है। फिलहाल वह पैरोल पर चल रहा है। उस पर आरोप है कि वह प्लॉट खरीदारों द्वारा जमा किए गए 90 लाख रुपए गबन कर गया।

कोर्ट ने कहा?

दिल्ली HC ने कहा कि सजा में कमी और पैरोल केवल इस आधार पर नहीं बढ़ाई जा सकती कि अपीलकर्ता प्लॉट खरीदारों से सेटेलमेंट के लिए पैसे का इंतजाम कर रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी ने जो काम किया है, वह पैरोल बढ़ाने की मांग का हकदार नहीं है, पैरोल मांगना किसी दोषी का अधिकार नहीं है, ये प्रिविलेज है। विशेष परिस्थितियों में ही पैरोल दिया जा सकता है, कोर्ट उस पर विचार कर सकता है।

कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने से किया इनकार!

दिल्ली HC ने पैरोल बढ़ाने की मांग खारिज करते हुए कहा कि उसके समक्ष दाखिल याचिका में दी गई सजा को चुनौती नहीं दी गई है, केवल पैरोल बढ़ाने की मांग की गई है और पैरोल दिल्ली प्रिजन रूल 2018 के तहत गवर्न होता है। मालूम हो, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ही सितम्बर 2019 में दोषी को पैरोल दिया था। जो कि हाईकोर्ट द्वारा समय-समय पर बढ़ाया भी गया। वह भी अपीलकर्ता के इस आश्वासन के बाद कि वह प्लॉट खरीदारों से सेटलमेंट का प्रयास कर रहा है।

ये भी पढ़े:

 

 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox