Bulldozers run over a temple and a mosque in ITO: उच्च न्यायालय के आदेश पर एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत पीडब्ल्यूडी द्वारा आईटीओ में एक मस्जिद और एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। आधिकारियों ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर रास्ते का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है। बता दें कि, इससे पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया था। इस संबंध में विभाग की ओर से नोटिस बोर्ड भी लगाया गया था, जिसमें आवश्यक सूचना के नाम से जारी आदेश में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह भूमि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की है। इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण दंडनीय अपराध है। यह सूचना पीडब्लडी के कार्यपालक अभियंता की ओर से जारी है। इस सभी सूचना के बाद शनिवार को प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है।
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