Friday, July 5, 2024
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'अंतरिम जमानत पर कर सकते हैं विचार', केजरीवाल की जमानत पर SC की बड़ी टिप्पणी

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Arvind Kejriwal: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर मुख्य मामले में बहस में समय लगेगा तो दिल्ली में चुनावों के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर 7 मई को सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन अगर केस में समय लगता है तो हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि हम इस पर आपकी (ईडी) सुनवाई कर सकते हैं। हमें बताएं कि अगर हम अंतरिम जमानत देते हैं तो क्या शर्तें लगाई जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हमें अभी भी इस पर फैसला करना है और मंगलवार को सुनवाई करनी है।

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या -क्या हुआ?

इससे पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 16 मार्च तक वे (दिल्ली के सीएम) आरोपी नहीं थे, अचानक इसमें क्या बदलाव हुआ? इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जब तक आपको (केजरीवाल को) गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक आरोपी नहीं हैं।

बता दें, इससे पहले 30 अप्रैल को भी कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों हुई । कोर्ट ने ईडी से चार और सवालों के जवाब मांगे थे। वहीँ, कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा कि उन्होंने ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस को क्यों नजरअंदाज किया। आप गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ यहां आए , जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं गए।

21 मार्च को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी

बता दें, दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। फिर 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 23 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी थी।

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