होम / Case Of Delhi Kalkaji Temple Complex : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इंकार

Case Of Delhi Kalkaji Temple Complex : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से किया इंकार

• LAST UPDATED : March 25, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Case Of Delhi Kalkaji Temple Complex : राजधानी दिल्ली के कालकाजी मंदिर से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इंकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी मंदिर में अवैध कब्जा करने वालों और दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के लिए आदेशित किया था। कालकाजी मंदिर के पास दुकानदारों के अतिक्रमण की समस्या है।

लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी Case Of Delhi Kalkaji Temple Complex

Case Of Delhi Kalkaji Temple Complex

इससे रास्ता संकरा हो गया है और लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। इस मामले की हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कालाजी मंदिर के अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से साफ इंकार कर दिया।

हाईकोर्ट के आदेश पर मंदिर परिसर से हटाए गए 60 झुग्गियां

Case Of Delhi Kalkaji Temple Complex

दरअसल, प्रशासन ने बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट के आदेश पर कालकाजी मंदिर परिसर से 60 झुग्गियों को हटा दिया। आदेश में मंदिर के आसपास अवैध रूप से रह रहे लोगों के अतिक्रमण को हटाने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास के मामले में 15 जनवरी की सुनवाई के दौरान अतिक्रमण हटाने को नवीनीकरण के लिए जरूरी बताया था।

गौरतलब है कि कालकाजी मंदिर के आसपास धर्मशालाओं और झुग्गियों में काफी लोग अवैध रूप से बसे हुए हैं। कोर्ट के अनुसार, अप्रैल में शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि में मंदिर में ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उससे पहले ही आसपास मौजूद धर्मशालाओं और झुग्गियों को खाली होना आवश्यक है।

झुग्गी वासियों का कहना है कि उन्हें पहले से नहीं दी गई थी कोई सूचना

इसी क्रम में कोर्ट ने 24 मार्च से ही अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में आदेश दिया है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। झुग्गी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई की पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी और अचानक ही झुग्गियों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। एक झुग्गीवासी ने बताया कि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य संबंधित कागजात हैं, लेकिन फिर भी उनके निवास के लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। (Case Of Delhi Kalkaji Temple Complex)

Also Read : High Court Strict : अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ हाई कोर्ट सख्त

Also Read : Delhi riots 2020 : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी-राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को भेजे नोटिस

Also Read : Hearing In High Court On May 10 : उच्च न्यायालय में एफबी-ट्विटर और गूगल की याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई

Also Read : Pradeep Runs On The Streets At Night To Fulfill His Dream : दिन को काम करने के बाद प्रदीप अपने सपने को पूरा करने के लिए रात को सड़को पर है दौड़ता

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox