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Congress Protest: कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, जानिए किन धाराओं में दर्ज हुआ केस

• LAST UPDATED : August 6, 2022

Congress Protest: दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में विरोध मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर बाधा डालने और उन्हें चोट पहुंचाने के आरोप में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आपको बता दे कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रदर्शन का बड़ा रूप देखने को मिला।

इन धाराओं में दर्ज केस

कांग्रेस पार्टी के विरोध मार्च के बाद पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस और अन्य लोकसेवकों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। जिसके बाद कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई धाराओं में भी मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने धारा 186 (लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यो के निर्वहन में बाधा डालना), 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 332 (लोक सेवक को चोट पहुंचाना), 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।”

पुलिस ने कहा

विशेष पुलिस आयुक्त, एल एंड ओ डिवीजन, डॉ. सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने अकबर रोड, विजय चौक और जंतर मंतर सहित नई दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र में लागू कर्फ्यू के बारे में उचित रूप से चेतावनी दी गई थी और बार-बार क्षेत्र से तितर-बितर होने का अनुरोध किया गया था, हालांकि, उन्होंने विरोध जारी रखा, जिससे सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ। हुड्डा ने कहा, “जब पुलिसकर्मी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़े, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया।”

 

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