होम / कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक मनोज शौकीन और उनकी बहू को सुनाई अनोखी सजा

कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक मनोज शौकीन और उनकी बहू को सुनाई अनोखी सजा

• LAST UPDATED : May 5, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

भाजपा के पूर्व विधायक मनोज शौकीन के खिलाफ उनकी बहू की ओर से पश्चिम विहार थाने में दर्ज कराया गई दुष्कर्म की एफआइआर को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि वैसे तो दुष्कर्म गंभीर अपराध है, लेकिन यह वैवाहिक विवाद के कारण उत्पन्न हुआ। पीठ ने कहा कि मनोज शौकीन के बेटे गौरव शौकीन और उसकी पत्नी के बीच चार दिसंबर 2021 को तलाक हो चुका है।

ऐसे में मनोज शौकीन के खिलाफ मामला जारी रखने का कोई लाभ नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआइआर रद करने का आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया गया कि समझौते के तहत प्रतिवादी को 60 लाख रुपये अदा कर दिए गए हैं।

500 पौधे लगाने और पांच साल तक देखभाल करने का आश्वासन

पीठ ने जब मनोज शौकीन व प्रतिवादी-शिकायतकर्ता से पूछा कि वे समाज के लिए क्या करना चाहेंगे। इसके जवाब में मनोज शौकीन ने नजफगढ़ नाले के पास 500 पौधे लगाने और पांच साल तक इसकी देखभाल करने की बात की। वहीं, शिकायतकर्ता ने कहा कि वह छतरपुर स्थित मंदिर रोड पर निर्मल छाया वृद्धा आश्रम में 30 दिन तक शाम चार बजे से सात बजे तक सामाजिक सेवा करेंगी। इस पर पीठ ने शौकीन को तीन महीने के अंदर पौधों को लगाने और इस समयसीमा के बीच शिकायतकर्ता को समाजिक सेवा करने का आदेश दिया। पीठ ने शौकीन को हर छह महीने पर पौधों की फोटोग्राफ के साथ प्रोगेस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

ये भी पढ़े : दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ़्तार, बीते 24 घंटो में दर्ज हुए 1324 नए मामले

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox