India News ( इंडिया न्यूज ) Delhi Riots : राष्ट्रीय राजधानी की एक स्थानीय अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में तीन लोगों को दंगे और आगजनी के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल दो पुलिसकर्मियों की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। जिन्होंने आरोपियों की पहचान की थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला आरोपियों – अकरम, मोहम्मद फुरकान और मोहम्मद इरशाद के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। इन आरोपियों पर 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराहा के पास एक किताब की दुकान में आग लगाने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था।
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