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Court freed the accused : पुलिस चोर के खिलाफ सात साल में पेश नहीं कर सकी एक भी प्रत्यक्षदर्शी, कोर्ट ने कर दिया दोषमुक्त करार

• LAST UPDATED : March 9, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Court freed the accused : चलती बस में हुई चोरी के एक मामले में कोर्ट ने घटनास्थल पर पकड़े गए आरोपित को दोषमुक्त करार दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सात साल में एक भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं पेश कर पाई, जबकि पुलिस रिपोर्ट में ही जानकारी दी गई थी कि घटना के समय बस में सवारियां बैठी हुई थीं। ऐसे में आरोपित युवक को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया जाता है। तीस हजारी स्थित महानगर दंडाधिकारी रिषभ कपूर की अदालत ने चोरी के एक मामले में आरोपित विजय कुमार को दोषमुक्त करार दिया।

बस यात्रा के दौरान जेब से रुपये निकालते हुए पकड़ा गया था आरोपित (Court freed the accused)

Court freed the accused

शिकायतकर्ता मो. शकील ने आरोपित को साल 2015 में बस यात्रा के दौरान जेब से 57 सौ रुपये निकालते हुए पकड़ा था। उनकी शिकायत पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिकार्ड और शिकायतकर्ता की शिकायत में भी घटना के दौरान लोगों के मौजूद होने की बात कही गई है। घटना का समय भी सुबह का है। ऐसे में एक भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिलना पुलिस की जांच पर सवाल उठाता है। कोर्ट संदेह का लाभ देते हुए आरोपित युवक को दोषमुक्त करती है।

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