India News (इंडिया न्यूज) : दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। जहाँ, अदालत ने मनीष सिसोदिया को नया बैंक अकाउंट खोलकर सैलरी निकालने की इजाजत दे दी है। बता दें, सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला में सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों द्वारा आरोपित बनाया गया है। सिसोदिया के सभी खाते जांच एंजेंसियों ने सीज किए हुए हैं। वहीँ, मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
नया बैंक खाता खोलने की मिली इजाजत
बता दें, दायर याचिका में सिसोदिया ने नया बैंक खाता खोलने की इजाजत मांगी थी। सिसोदिया ने कोर्ट को कहा था कि उनकी पत्नी की तबियत खराब है, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। उनके इलाज के लिए और घर खर्च के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन ईडी ने उनका बैंक अकाउंट फ्रिज किया हुआ है। जिसके कारण पैसे निकाल नहीं जा सकते। ऐसे में पत्नी की बीमारी और घर खर्च के लिए पैसे देने में वह असमर्थ हैं।
सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को किया था गिरफ्तार
बता दें, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी को सिसोदिया को लंबी पूछ-ताछ के बाद अरेस्ट किया था। इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुडे़ केस में ईडी जांच कर रही है।
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