इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Court instructions to DMRC : दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) के बीच बकाया धनराशि के भुगतान से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत की पीठ ने डीएमआरसी को निर्देश दिया कि वह करार संधि के अनुसार डीएएमईपीएल को बकाया राशि दो किस्त में अदा करे।
पीठ ने कहा कि मई 2017 के करार के अनुसार डीएमआरसी पहली किस्त अप्रैल महीने तक और शेष राशि मई तक अदा कर दे। डीएएमईपीएल ने पीठ के समक्ष कहा कि 14 फरवरी तक ब्याज सहित कुल राशि 8009.38 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसमें से 1678.42 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 6330.96 करोड़ रुपये बकाया हैं। (Court instructions to DMRC)
वहीं, डीएमआरसी ने कहा कि 514 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन और अवकाश ग्रहण कर चुके कर्मचारियों को देने हैं। इसके बाद 114 करोड़ रुपये स्मार्ट कार्ड के रूप में सिक्योरिटी डिपाजिट है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने डीएमआरसी को निर्देश दिया कि वह अपने पास कुल फंड 1452.10 करोड़ रुपये में से कर्मचारियों के वेतन और स्मार्ट कार्ड के सुरक्षित फंड को छोड़कर बकाया फंड में से कुछ रकम दो हफ्ते के भीतर डीएएमईपीएल को अदा कर दे। (Court instructions to DMRC)
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