India News (इंडिया न्यूज़) ; देश की राजधानी दिल्ली के हुए कंझावला कांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। बता दें, इससे पहले अदालत ने कंझावला हिट एंड रन मामले में 17 जुलाई को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सामने आई जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए। साथ ही, न्यायालय द्वारा अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 IPC का आरोप लगाया है। इन तीनों को IPC की धारा 120B से बरी कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। वहीँ, अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी।
बता दें, कंझावाला केस जिसमें एक दर्दनाक हादसा हुआ था और एक लड़की की इस हादसे में मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें 7 आरोपियों में से चार के खिलाफ हत्या का आरोप लगा है।
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