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Cracker Ban: दिल्ली में पटाखा बैन पर अलर्ट मोड में पुलिस, 13767 KG पटाखे जब्‍त

• LAST UPDATED : October 20, 2022

Cracker Ban:

नई दिल्‍ली: दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो वहीं ऐसा करते पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है। दिल्‍ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए  1 अक्‍टूबर से 19 अक्‍टूबर तक अभियान चलाया। जिसके अंतर्गत पटाखों की बिक्री के उल्‍लंघन के 75 मामलों की पहचान की गई। इस दौरान बिक्री के लिए स्‍टोर किए गए 13767.719 किलोग्राम पटाखे जब्‍त किए गए। दिल्ली पुलिस ने ऐसे छह मामलों की पहचान की।

गोपाल राय ने भी की अपील

वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया था कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। पर्यावरण मंत्री ने इस दौरान दिल्लीवासियों से अपील की कि इस दीपावली पर दीप जलाएं, पटाखे नहीं फोड़े। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाते हुए दिल्ली सरकार जनजागरण चलाएगी। इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से होगी, जहां 51 हजार दीपक जलाए जाएंगे। पटाखों-आतिशबाजी पर इस बैन के चलते पुलिस ने पटाखे बेचने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है।

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