Cracker Ban:
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर संपूर्ण बैन लगाया हुआ है, इस फैसले को चुनौती देने के लिए दायर हुई एक याचिका पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गुरुवार को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें और अपने पैसे मिठाइयों पर खर्च करें।’
दरअसल, पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से व्यापार को नुकसान की दलील देते हुए पटाखों पर लगे प्रतिबंध के मुद्दे पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण का हवाला देते हुए उनकी दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर अर्जेंट सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
इससे पहले हाईकोर्ट में दो व्यापारियों ने अपनी याचिका में जोर देकर कहा था कि डीपीसीसी द्वारा 14 सितंबर को लगाया गया “आखिरी मिनट का प्रतिबंध” मनमाना और अवैध है और उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। व्यापारियों का कहना था कि उच्च न्यायालय ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दे।
बता दें कि बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री को सजा योग्य अपराध बताया। वहीं उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5000 हजार रुपए जुर्माना और 3 साल तक जेल की सजा की बात कही। दिल्ली में पटाखा खरीदने से लेकर आतिशबाजी पर भी पूर्णत: रोक है। जिसके उल्लंघन करने वाले को 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने जेल की सजा हो सकती है।
ये भी पढ़ें: अमित शाह ने 25 मेगावाट के बिजली संयंत्र का किया उद्घाटन, सूखे कचरे का होगा समाधान