India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Crime News: एक शादी के झांसे में दिए गए बयान के बाद, एक युवक को रेप के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बेल नहीं दी। कोर्ट का कहना है कि आरोपी ने पीड़ित युवती को धमकाया था, इसलिए उसकी बेल याचिका खारिज कर दी गई। मामले के अनुसार, 23 अप्रैल को लक्ष्मी नगर थाने में एक युवती ने रेप का मामला दर्ज करवाया था। उसका दावा था कि वह टिंडर ऐप के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई थी।
युवक ने शादी की बात कहकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने शादी करने से इंकार कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, युवती ने पुलिस में शिकायत की, जिस पर रेप समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। फिर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
आरोपी के वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि युवती आदतन रेप की शिकायत करती हैं, और उन्होंने नोएडा और हरियाणा में पहले भी ऐसी शिकायत की है। उनके हरियाणा में गैंग रेप का केस दर्ज करवाया गया था, लेकिन आरोपी उसमें बरी हो चुके हैं। उसके बाद युवती ने दावा किया कि आरोपी ने पहले चंडीगढ़ में उनके साथ रेप की कोशिश की थी।
शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब लड़का सो रहा था, तो लड़की ने उसे बिना बताए आपत्तिजनक फोटो क्यों ली? और वह लड़के को फिल्म दिखाने क्यों गई? इसके अलावा, चार दिनों तक इस्तेमाल किए गए कॉन्डम क्यों संभाले गए? इससे स्पष्ट है कि लड़की की मंशा सिर्फ रेप केस के दबाव में पैसे वसूलने की थी। चौधरी ने यह सभी तथ्यों को कोर्ट में प्रस्तुत किया, लेकिन कोर्ट ने पीड़ित को धमकाने का खतरा देखकर आरोपी की बेल रद्द कर दी।
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