Crime News: दिल्ली पुलिस के सिपाही को 14 साल पहले जुर्म में अब सजा सुनाई गई है। दरअसल साल 2008 में सिपाही ने अपने एक दोस्त का अपहरण कर उसकी हत्या की थी। जिसके जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने रविवार को सिपाही को दि गई आजीवन कारावास की जानकारी दी है।अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल प्रदीप और उसके सहयोगी बिट्टू के खिलाफ मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना क्षेत्र के भौरा खुर्द निवासी जयवीर सिंह के अपहरण और हत्या के मामले में संबंधित धाराओं में 30 अक्टूबर 2008 को मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
पुलिस में दर्ज शिकायत में मृतक जयवीर सिंह के भाई सोहनवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि पैसे के विवाद को लेकर बिट्टू की मदद से सिपाही प्रदीप ने उसके भाई जयवीर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। जयवीर और प्रदीप के बीच पहले दोस्ती थी और उसने प्रदीप को दो लाख रुपये दिए थे। सत्र अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रदीप को दोषी करार दिया।
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