DCW Chief Swati Maliwal: दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़ करने और उन्हें घसीटने के आरोपी को शनिवार को जमानत दे दी है। कोर्ट के मुताबिक, मौजूदा अवस्था में आरोपी के खिलाफ समय से पहले सुनवाई करना अनुचित होगा। मालीवाल का आरोप था कि जब वह गुरुवार रात में जांच के लिए गई थीं तो नशे में धुत एक व्यक्ति ने उनसे छेड़छाड़ की थी और उसने 10-15 मीटर तक उन्हें अपनी कार से घसीटा था।
कोर्ट ने कहा, शख्स पहले कभी ऐसे किसी अपराध में शामिल नहीं रहा है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संघमित्रा का कहना है कि मेरे विचार में अभियुक्त को सलाखों के पीछ रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आरोपी हरीश चंदर को 50 हजार रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी।
कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए कहा है कि आरोपी इस तरह का अपराध न करे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करे। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर उसे जांच में शामिल होना होगा। शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों और गवाहों से सीधे संपर्क नहीं कर सकते हैं। वहीं मिलना और धमकी न देना जैसी शर्तें भी इसमें शामिल हैं।
बता दें कि बीते बुधवार को रात में स्वाति AIIMS के गेट नंबर 2 के करीब थीं। उस दौरान एक कार चालक ने उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहा। जब स्वाति ने कार चालक को सुनाना शुरू किया तो उसने तुरंत कार का शीशा ऊपर कर लिया। उनका हाथ कार में फंस गया और चालक ने उन्हें 10 से 15 मीटर तक घसीटा।
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