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Delhi: EWS कोटे के तहत प्राइवेट स्कूल में दाखिले के लिए आधार कार्ड आवश्यक नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट

• LAST UPDATED : September 21, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) : दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और उसपर रोक लगाने वाले एक नियम को नहीं बदलने का फैसला किया है। नियम कहता है कि ईडब्ल्यूएस कोटे यानि विशेष कोटा के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों के पास आधार कार्ड होना जरूरी है।

दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया नियम हुआ रद्द

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्रा शर्मा ने दिल्ली सरकार की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें सिंगल जज की बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दरम्यान यह भी कहा कि टॉप कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आधार जमा करना अनिवार्य बनाने से अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और ऐसी किसी भी सीमा को संवैधानिक रूप से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

केएस पुट्टास्वामी मामले का दिया उदाहरण

पीठ ने आदेश में आगे यह भी कहा कि जैसा कि केएस पुट्टास्वामी मामले में पाया गया कि एक बच्चे के संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का मुद्दा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन करने की संभावना होगी।

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