India News(इंडिया न्यूज), Delhi: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया में संदिग्ध अनियमितताओं से संबंधित है।
हाईकोर्ट कल 1 फरवरी को सुनवाई करेगा (Delhi)
हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ईडी की जांच दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में खान के कार्यकाल के दौरान अवैध भर्तियों के आरोपों से संबंधित है। आप नेता के वरिष्ठ वकील ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों की संवैधानिक वैधता पर आपत्ति जताई।
32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया- ईडी
ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्ला खान ने निर्धारित नियमों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। ईडी ने यह भी कहा है कि खान ने इन अवैध भर्तियों से “अपराध की आय” का इस्तेमाल सहयोगियों के नाम पर संपत्ति हासिल करने के लिए किया। हाल ही में, ईडी ने खान के तीन सहयोगियों – जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिन्हें नवंबर 2023 में विधायक के परिसरों पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था।