Delhi Air Pollution:
Delhi Air Pollution: राजधानी में प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग (CAQM) ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाले ट्रकों के अलावा दूसरे ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले में केवल आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले ट्रकों को ही छूट दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाले हल्के वाहनों भी प्रतिबंध लगाया है केलव बीएस-6, आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को ही छूट दी गई है।
CAQM ने दिए ये आदेश
- दिल्ली में केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक चलाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जरूरी सामानों को ढ़ोने के लिए डीजल ट्रक चलाए जाएंगे बाकि ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई गई है।
- वहीं दूसरी ओर दिल्ली में मीडियम और बड़ी गाड़ियां नहीं चल सकेंगी, सिर्फ जरूरी सामानों से जुड़ी गाड़ियों पर ही छूट रहेगी।
- राजधानी और राजधानी से लगते शहरों में बीएस-4 की डीजल गाड़ियों पर रोक है।
- वहीं जो इंडस्ट्री क्लीन फ्यूल पर नहीं चल रही हैं उन पर रोक है। इमरजेंसी इंडस्ट्री जैसे दूध, डेयरी, दवाइयों व मेडिकल सामानों को छूट मिलेगी।
- वहीं हाइवे, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजक्ट के निर्माण पर भी रोक लगाई गई है।
- आपको बता दें कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत स्टाफ वर्क फ्रॉम होम रहेंगे और इस फ़ैसले को लागू करवाना राज्य सरकार पर निर्भर है।
- स्कूल और कांलेज पूरी तरह से बंद करने और गाड़ियों को ऑड-ईवन सिस्टम से चलाने पर राज्य सरकार फैसला लेगी।
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