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Delhi Air Pollution: दिल्ली की दूषित हवा को लेकर CAQM ने कसी कमर, आयोग ने लिया ये एक्शन

• LAST UPDATED : September 16, 2022

Delhi Air Pollution:

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की दूषित हवा को लेकर केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सर्दियों का मौसम आने से पहले ही अपनी कमर को कस लिया हैं। CAQM ने ग्रेडेड रैपिड एक्शन प्लान (GRAP) अवधि के दौरान दिल्ली के कुछ क्षेत्र में औद्योगिक और वाणिज्यिक संचालन के लिए 800 KW से अधिक क्षमता वाले जनरेटर सेट के विनियमित उपयोग की अनुमति दे दी है। 14 सितंबर को जारी किए गए एक आदेश में कहा गया कि आयोग ने कहा है कि जनरेटर को पीएनजी की अनुपलब्धता वाले क्षेत्र में एक दिन में सिर्फ एक घंटा ही चलाया जा सकेगा।

प्रदूषण स्तर में आएगी कमी

आपको बता दें कि CAQM ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण का कारक डीजल से चलने वाले जनरेटरों को माना है। इसलिए इन निर्देशों को जारी किया गया हैं। वहीं इन बड़े जनरेटर को ऊंचाई पर रखा जाएगा, ताकि जनरेटर से निकलने वाले धुएं की वजह से सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो।

क्या है GRAP?

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम रखने के लिए GRAP को लागू किया जाता है। इसमें प्रदूषण के अलग-अलग स्तर के साथ ही अलग-अलग प्रतिबंधात्मक कदम उठाने की व्यवस्था दी गई है। आमतौर पर 15 अक्तूबर से 15 फरवरी तक ग्रैप लागू किया जाता है लेकिन, इस बार इसे एक अक्तूबर से लागू किया जा रहा हैं, ताकि हवा को खराब होने से पहले ही प्रदूषण के कारकों की रोका जा सके।

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