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दिल्ली में सांस लेना मुश्किल! GRAP-III लागू होते ही DMRC ने लिया ये फैसला

• LAST UPDATED : November 3, 2023

India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर है। जहरीली हवा के कारण लोगों को आंखों और सीने में जलन का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली में GRAP-III लागू किया गया है, जिसके बाद दिल्ली मेट्रो ने बड़ा फैसला लिया है। आइये जानते हैं DMRC ने क्या जानकारी दी।

दिल्ली में GRAP-III लागू

देश की राजधानी नई दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। गुरुवार को पूरे दिन लोगों को स्मॉग का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई लोगों ने स्मॉग के कारण आंखों और सीने में जलन की भी शिकायत की। इसे देखते हुए वायु गुणवत्ता एवं प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण तीन को लागू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में GRAP III के लागू होने के बाद, दिल्ली मेट्रो ने फैसला किया है कि आज यानी 3 नवंबर से दिल्ली मेट्रो अपने पूरे नेटवर्क पर मेट्रो ट्रेनों की 20 अतिरिक्त यात्राएं शुरू करेगी।

20 अतिरिक्त यात्राएं शुरू करेगी मेट्रो

दिल्ली मेट्रो ने गुरुवार को जानकारी दी कि दिल्ली मेट्रो ट्रेनों के 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। दिल्ली मेट्रो की ओर से यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि दिल्ली-एनसीआर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। आपको बता दें, दिल्ली मेट्रो पहले से ही 25 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार के बीच मेट्रो ट्रेनों की 40 अतिरिक्त यात्राओं की व्यवस्था कर रही है। दिल्ली मेट्रो ने यह फैसला GRAP-II लागू होने के बाद लिया था। इसलिए आज यानी शुक्रवार से दिल्ली मेट्रो 60 अतिरिक्त यात्राएं (40+20) करेगी।

 प्रदूषण के कारण होने वाली समस्या     

दिल्ली के बढ़ते AQI पर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की एचओडी क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. प्रज्ञा शुक्ला का कहना है, ‘वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों को आंखों में जलन, पानी आना, सिरदर्द और थकान जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। है। इसके दीर्घकालिक दुष्प्रभाव होंगे। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए गुरुग्राम के डीएम ने कूड़ा जलाने पर धारा 144 लगा दी है। जिले में एक्यूआई में गिरावट और शहर में प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रभाव को देखते हुए, डीएम निशांत कुमार यादव ने औद्योगिक, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में पड़े अपशिष्ट पदार्थों को जलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है।

GRAP-III में क्या प्रतिबंध हैं?

GRAP-III के तहत दिल्ली-एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही दिल्ली-एनसीआर में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल-4 वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने वाहन रोकने पर और सख्ती दिखाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली में ऐसी गाड़ी चलाएगा तो उसका 20,000 रुपये का चालान काटा जाएगा।

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