Delhi Air Pollution:
नई दिल्ली: दिल्ली में लगातार बारिश होने के बाद प्रदूषण एक बार फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में 1 अक्तूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू हो जाएगा। वाहन से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने की परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो भी वाहनों का प्रदूषण जांच नहीं करवाएगा उसका 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएगा। इसके अलावा साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने 80 से ज्यादा टीमें तैनात की हुई हैं। प्रदूषण के हिसाब से ही पाबंदियां भी बढ़ेंगी। अगर प्रदूषण का स्तर गंभीर या बेहद गंभीर होता है तो सिर्फ बीएस-6 वाहनों को ही चलने की इजाजत दी जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि नियंत्रित प्रदूषण का वैध प्रमाण पत्र ना मिलने पर कार्रवाई होगी। इसके लिए नए वाहनों पर भी प्रवर्तन टीम के सदस्य तैनात किए जाएंगे।
प्रवर्तन टीम के सदस्य वाहनों को रोककर नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) देखेंगे। इसके अलावा टीम पार्किंग वाली जगहों पर भी जांच करेंगे। अगर पुराने वाहन पाए जाते हैं जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है उन्हें जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा।। परिवहन विभाग पहले से ही उन वाहनों पर कार्रवाई कर रही है जो प्रदूषण फैलाते हैं।
अगर प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है तो दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों पर भी सख्ती बरती जाएगी। परिवहन विभाग ने पहले ही वाहनों का प्रदूषण जांच ना करवाने वाले 15 हजार लोगों को नोटिस भेज रखे हैं और जल्द जांच करवाने की चेतावनी दी है। पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले साढ़े आठ महीने में प्रवर्तन टीमों ने 12,523 वाहनों के चालान काट रखे हैं और 5,500 से ज्यादा पुराने वाहनों को जब्त कर स्क्रैप करने के लिए भेजा गया।
आपको बता दें कि प्रदूषण का स्तर खराब या, बेहद खराब होने पर सड़क पर केवल बीएस-6 वाहनों को ही चलने की इजाजत होगी। ऐसे में अगर बीएस-3, 4 वाहन चलते हैं तो उनपर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, प्रदूषण बढ़ते ही दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर सख्ती बरती जाएगी। ट्रकों के एंट्री पर पाबंदी समेत और भी सख्ती हो सकती है।
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