होम / दिल्ली: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया जमानत  

दिल्ली: आप विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया जमानत  

• LAST UPDATED : March 2, 2023

दिल्ली के ओखला विधायक व आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। वक्फ बोर्ड में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में एक अदालत ने आप विधायक अमानतुल्ला खान सहित 10 अन्य को नियमित जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ नियुक्तियों के संबंध में घूस मांगने, देने या स्वीकार करने जैसे कोई आरोप नहीं हैं। न्यायाधीश ने मामले में आरोपियों को पहले अंतरिम जमानत (Interim bail) दी थी। 

यह भी पढ़े: चीते की रफ़्तार से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जानें क्या है…

न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि, मामले में आगे जांच पूरी होने में लंबा वक्त लगेगा और आरोपियों को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में आरोपियों को हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं बनती। 

 

बता दें कि, सीबीआई ने आप विधायक अमानतुल्ला खान सहित कुल 10 लोगों दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते कथित तौर पर भ्रष्ट्राचार के मामले में सभी को आरोप में लिया था, हालांकि बाद में कोर्ट ने पुख्ता सबूत नहीं होने के आधार पर खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। अब कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को बरी करते हुए नियमित जमानत दे दी है।

और पढ़े: Delhi: जेल से सीसीटीवी फुटेज लीक होना महाठग को मंजूर नहीं,…

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox