India News(इंडिया न्यूज़), Delhi: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने एचडी द्वारा जारी समन पर स्थायी राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली वक्फ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एचडी ने आप नेता को आज पेशी के लिए बुलाया था। बता दे कि ये मामला जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है।
दरअसल, वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से अमानतुल्लाह खान को अग्रिम सुरक्षा देने का अनुरोध किया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। आप विधायक के वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया गया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह मामला एक ही मामले की दो एफआईआर से जुड़ा है। पहली एफआईआर 23 नवंबर 2016 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दर्ज की थी। आप विधायक खान पर गलत तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने का आरोप है।
अमानतुल्लाह खान के वकील ने कोर्ट से कहा कि कानून के मुताबिक वह एक ही कारण से दो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। दो एफआईआर के जरिए उन्होंने मामले को फिर से शुरू करने की कोशिश की है। दोनों मामलों में जमानत आदेश एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके जवाब में उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह भी आरोप सामने आये हैं कि अनुबंध पर रखे गये 33 कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता हुई है।