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Birth Certificate: दिल्ली नगर निगम ने दी खुशखबरी, अब बर्थ सर्टिफिकेट में ऑनलाइन जोड़ पाएंगे बच्चे का नाम

• LAST UPDATED : October 13, 2022

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नई दिल्ली: दिल्ली में अब बच्चे के जन्म के चार साल बाद भी माता-पिता जन्मप्रमाण पत्र में आनलाइन नाम जुड़वा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम की तरफ से जारी की गई इस सुविधा को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।

नहीं पड़ेगी निगम के चक्कर काटने की जरूरत

निगम के अधिकारी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पहले ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत नाम जुड़ने में आठ से दस दिन का समय लग जाता था, लेकिन अब अभिभावक बच्चे के जन्म के चार साल बाद भी आनलाइन जुड़वा सकते हैं। जिससे उन्हें निगम के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभिभावकों को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी।

नागरिकों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश

दरअसल, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम-1949 के तहत यदि ‘‘किसी भी बच्चे का जन्म से जुड़ा पंजीकरण बिना नाम के किया गया है तो ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को मौखिक या लिखित रूप से बच्चे के नाम के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रार ‘रजिस्टर’ में उस नाम को दर्ज करेगा।” दिल्ली नगर निगम की ओर से उपलब्ध संसाधनों से नागरिकों को बेहतर सुविधा देने की पूरी कोशिश की जाएगी।

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