India News: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Ex duty Cm Manish Sisodia) के खिलाफ दाखिल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है. शनिवार को कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट के तऱफ से ईडी को आदेश दिया गया, कि वो केस से जुड़े सबूत, जैसे- सीडी, डीवीडी, पैन ड्राइव आदि 8 मई तक कोर्ट में जमा करे. जिससे मनीष सिसोदिया के चार्जशीट पर सही तरीके से सुनवाई हो सके. ED ने अपनी चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोर्ट से कहा कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया ने मंत्री रहते हुए 622 करोड़ रुपये का हेर फेर किए है. इस पर कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि इन सब की सॉफ्ट कॉपी 8 मई तक कोर्ट में जमा करें.
‘हमारी जांच अहम मोड़ पर है’
आपको बता दें कि दिल्ली की शराब नीति केस से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर ईडी जांच कर रही है. ईडी ने पिछली कई सुनवाई में कोर्ट में दावा किया कि इस नीति में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही है. हमारी जांच अहम मोड़ पर है. ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए है और यही वजह है कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाती है. इससे पहले जब सिसोदिया ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया था तभ भी इसी कारण से सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई थी.
‘कपिल सिब्बल ने पूछा था सवाल’
मनीष सिसोदिया को बेल न मिलने पर कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा और कहा, ‘एक आदमी पर चार्जशीट फाइल हो गई तो आप उसे अंदर ही रखोगे? इसलिए ऐसा हो रहा है ताकि सरकार ही चल न सके. आपने सरकार के दोनों प्रमुख मंत्रियों को अंदर रखा है और कोई इन्वेस्टिगेशन होना नहीं है. अब आप उन्हें और कितने दिन अंदर रख सकोगे?’
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