India News(इंडिया न्यूज़),Delhi Bus Driver Strike: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के विरोध में दिल्ली के अंदर क्लस्टर बस ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सामने आई जानकारी के अनुसार, वजीरपुर के बाद दिल्ली के अन्य इलाकों में ड्राइवरों ने क्लस्टर बस चलाने से मना कर दिया है। इसके अलावा डीटीसी बसों को भी अलग-अलग इलाकों में रोका जा रहा है।
3 जनवरी को जंतर-मंतर पर ट्रांसपोर्ट यूनियन का प्रदर्शन
बता दें, विरोध कर रहे चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत सड़क हादसे में मौत होने पर ड्राइवर पर 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। यह कानून किसी भी तरह से सही नहीं है। उधर, 3 जनवरी को जंतर-मंतर पर ट्रांसपोर्ट यूनियन और चालकों ने व्यापक प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया है।
क्या है सरकार द्वारा लाया गया नया नियम
बता दें, हाल ही में संसद ने भारतीय न्याय संहिता संहिता को मंजूरी दी है जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) के स्थान पर लाया जा रहा है। नए कानून में ‘हिट एंड रन’ के खिलाफ कड़े प्रावधान किये गए है, जिसमें हर साल 50 हजार से अधिक लोगों की जान चली जाती है। नए कानून के अनुसार, यदि कोई चालक दुर्घटना के बाद फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है।
वहीँ, सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने इस कानून के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा था कि उन चालकों के प्रति नरमी बरती जाएगी जो खुद पुलिस को सूचना देंगे और घायल को अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि, चालकों की चिंता है यह है कि दुर्घटना के बाद यदि वे मौके पर रहे तो भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है।
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