Delhi

Delhi : CM अरव‍िंद को हाईकोर्ट से झटका, इस मामले में केस रद्द करने से क‍िया इनकार

India News(इंडिया न्यूज़),Delhi : दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सामने आई जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने केजरीवाल द्वारा यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को दोबारा ट्वीट करने पर केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है। कोर्ट ने कहा कि सीएम(केजरीवाल) के काफी फ़ॉलोअर्स हैं और वह वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के परिणामों को समझते हैं।

CM पर चल रहा मानहानि का मुकदमा

बता दें, दिल्ली सीएम पर यह मामला विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे द्वारा दायर किया गया था, जो खुद को बीजेपी का समर्थक होने का दावा करते है और सोशल मीडिया पेज ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ के संस्थापक है। दरअसल, अपने वीडियो में, ध्रुव राठी ने कहा था कि पांडे BJP आईटी सेल के दूसरे नंबर के नेता हैं और पांडे ने एक बिचौलिए के माध्यम से महावीर प्रसाद नामक व्यक्ति को अपने आरोपों को वापस लेने के लिए ₹50 लाख की पेशकश की थी कि सत्तारूढ़ पार्टी की IT सेल झूठ और फर्जी खबरें फैलाता है। प्रसाद ने राठी के साथ एक इंटरव्‍यू में ये आरोप लगाए थे ,मालूम हो, यह इंटरव्यू राठी ने अपने यूट्यूब चैनल पर 10 मार्च, 2018 को ‘BJP आईटी सेल इनसाइडर इंटरव्यू’ शीर्षक के तहत अपलोड किया था।

जानें पूरा मामला

उसके बाद, 7 मई, 2018 को युट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 शीर्षक से वीडियो अपलोड किया और आरोप लगाया कि प्रसाद को पैसे की पेशकश की गई थी। इस वीडियो को CM केरजीवाल ने रीट्वीट किया था। पांडे के मामले में केजरीवाल ने 7 मई, 2018 को उस वीडियो को रीट्वीट किया था जिसमें उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप थे।

तब उन्होंने कहा था कि केजरीवाल को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और आरोपों की प्रामाणिकता की जांच किए बिना वीडियो को रीट्वीट करके दिल्ली सीएम ने इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया है।

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Ashish kumar Rai

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