India News (इंडिया न्यूज)Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWS के बच्चों के नामांकन के लिए परिवार की मौजूदा आय सीमा 1 लाख सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि, जब तक कानून में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक के लिए आय सीमा बढ़ाई जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आय मानदंड योजना के इच्छुक लाभार्थियों के जीवन स्तर से मेल खाना चाहिए।
जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने इस पर जल्द फैसला लेने का भी आदेश दिया। साथ ही कहा कि सरकार माता-पिता की ओर से आय की स्वघोषणा की व्यवस्था तुरंत खत्म कर EWS के लिए फ्री सीटें जारी रखने को उचित ढांचा बनाएं।
बता दें, हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है, जिसमें आय प्रमाणपत्रों में हेराफेरी कर बेटे का दाखिला EWS कैटेगरी में कराया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने दाखिला रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर उसे सामान्य श्रेणी के छात्र के रूप में पढ़ाई जारी रखने की परमिशन दी। हालांकि कोर्ट ने छात्र के पिता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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