होम / Delhi: दिल्ली मेयर ने डाली थी अर्जी, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

Delhi: दिल्ली मेयर ने डाली थी अर्जी, 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

• LAST UPDATED : February 5, 2024

India News(इंडिया न्यूज़), Delhi: दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के गठन तक समिति की शक्तियां सदन को मिलनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 2 सप्ताह तक रोक लगा दी है, इस मुद्दे पर लंबित निर्णय के मद्देनजर कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) दिल्ली सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमेन (नामांकित सदस्य) को नामित कर सकते हैं।

2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई (Delhi)

एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील दी। दिल्ली मेयर की अर्जी पर अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रहे थे।

ये भी पढ़े:
ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox