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Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए अभी करना होगा इंतजार, 4 अक्टूबर तक सुनवाई पर लगी रोक

• LAST UPDATED : September 16, 2023

India News(इंडिया न्यूज़)Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला के मामलों में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई चार अक्टूबर तक टल गई हैं । शुरूआत में जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार या किसी अन्य दिन बोर्ड के अंत में सुनवाई कर सकते हैं। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि तत्काल आवश्यकता है और यदि इस मामले को चार अक्टूबर को समायोजित किया जा सकता है।

पत्नी ने मिलने के लिए मांगी जमानत

सिसोदिया ने मानवीय आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई है और उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

शराब घोटाले में हुई थी गिरफ्तारी

7 जुलाई को ईडी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इस साल 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा सिसौदिया को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब

इससे पहले 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था और 4 सितंबर को सुनवाई के लिए टाल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई के मध्य में एक नोटिस जारी करते हुए जांच एजेंसियों से मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें आप नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के मामले को चुनौती दी थी।

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