India News (इंडिया न्यूज़) : अदालत ने आज यानि बुधवार को दिल्ली शराब नीति मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दी है। मालूम हो, इन आरोपियों को जांच के दौरान सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था। सीबीआई ने इन चारों समेत पांच आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। बता दें, मामले की सुनवाई के दरम्यान पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को पेश किया गया था ।
सीबीआई ने नहीं किया जमानत का विरोध
सामने आई जानकारी के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोपी राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार और अर्जुन पांडेय को नियमित जमानत दे दी। सीबीआई ने इनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया। अदालत के निर्देश पर सीबीआई ने आरोपियों के वकील को आरोप पत्र की प्रतियां प्रदान कीं, जिन्होंने इसके लिए आवेदन दायर किया था।
मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी
अब इस मामले में कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर तय की है। बता दें, बीते 22 अगस्त को सुनवाई की आखिरी तारीख पर CBI ने कहा था कि वह जल्द ही एक पूरक आरोप पत्र दायर करेगी। साथ में यह भी कहा tha कि उत्पाद शुल्क मामले में जांच अभी भी जारी है। सीबीआई के मुताबिक, सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
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